चिकत्सिकों पर लगी है गैर जमानती धाराएं

चिकित्सकों पर लगी है गैर जमानती धाराएंगिरफ्तार होने के बाद जेल जाने पर कम से कम तीन महीना जेल में बिताना पड़ सकता हैपुलिस ने कहा, चिकित्सकों के खिलाफ मौजूद हैं पर्याप्त साक्ष्य, होगी कार्रवाईसंवाददाता, रांची मुखिया से छुट्टी लेने के विरोध सहित कई मांगों को लेकर रविवार को चिकित्सकों ने राजभवन मार्च किया था़ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 27, 2015 6:42 PM

चिकित्सकों पर लगी है गैर जमानती धाराएंगिरफ्तार होने के बाद जेल जाने पर कम से कम तीन महीना जेल में बिताना पड़ सकता हैपुलिस ने कहा, चिकित्सकों के खिलाफ मौजूद हैं पर्याप्त साक्ष्य, होगी कार्रवाईसंवाददाता, रांची मुखिया से छुट्टी लेने के विरोध सहित कई मांगों को लेकर रविवार को चिकित्सकों ने राजभवन मार्च किया था़ उस दौरान चिकित्सकों ने काफी हंगामा किया था़ आरोप है कि चिकित्सकों ने कुछ पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया था़ इस दौरान वहां तैनात कनीय दंडाधिकारी अमद देव सिंह के बयान पर कोतवाली थाना मेें डॉ विमलेश सहित 250 अज्ञात चिकित्सकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है़ चिकित्सकों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-353, 188 व 143 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है़ तीनों धाराएं गैर जमानती है़ं नियम है कि इन धाराओं के तहत गिरफ्तार होने के बाद जेल जाने पर कम से कम तीन महीना जेल में बिताना होगा़ इस संबंध में कोतवाली इंस्पेक्टर का कहना है कि पुलिस के पास उन चिकित्सकों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है़ं जिसके आधार पर प्रशासन उन पर कार्रवाई कर सकती है़ धारा-353 के तहत सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करना, धारा-188 निषेधाज्ञा का उल्लंघन करना और धारा-143 नाजायज मजमा लगाने की धारा है़ पुलिस इन मामलों में न्यायालय से वारंट लेकर चिकित्सकों को गिरफ्तार कर सकती है़

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