निजी बीएड कॉलेजों को राहत
निजी बीएड कॉलेजों को राहतहाइकोर्ट में संबद्धता को लेकर दायर याचिकाएं निष्पादितराज्य सरकार ने एफिलिएशन विस्तार की स्वीकृति दीवरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने गुरुवार को निजी बीएड कॉलेजों के सत्र 2014-2015 के एफिलिएशन विस्तार को लेकर दायर विभन्न याचिकाअों पर सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार के शपथ पत्र […]
निजी बीएड कॉलेजों को राहतहाइकोर्ट में संबद्धता को लेकर दायर याचिकाएं निष्पादितराज्य सरकार ने एफिलिएशन विस्तार की स्वीकृति दीवरीय संवाददाता, रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने गुरुवार को निजी बीएड कॉलेजों के सत्र 2014-2015 के एफिलिएशन विस्तार को लेकर दायर विभन्न याचिकाअों पर सुनवाई के दाैरान राज्य सरकार के शपथ पत्र को देखते हुए मामला निष्पादित कर दिया. अदालत ने कहा कि सरकार ने एफिलिएशन विस्तार पर स्वीकृति दे दी है. वैसी परिस्थिति में अब मामले की सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है. इससे पूर्व राज्य सरकार की अोर से राजकीय अधिवक्ता राजेश शंकर व अन्य ने शपथ पत्र दायर कर अदालत को बताया कि चार नवंबर को एफिलिएशन विस्तार के लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है. इसमें सरकार ने विस्तार की सहमति दे दी है. इसमें रांची विश्वविद्यालय के नाै तथा बिनोवा भावे विश्वविद्यालय के दो निजी बीएड कॉलेजों के एफिलिएशन विस्तार की स्वीकृति दी गयी है. आरटीसी बीएड कॉलेज, मनरखन महतो बीएड कॉलेज सहित 11 निजी बीएड कॉलेजों का मामला शामिल था. वहीं सिदो-कान्हो विश्वविद्यालय के राहत बीएड कॉलेज व अन्य के मामले में भी सरकार ने सहमति दी है. कुछ मामले में विश्वविद्यालय को एफिलिएशन आदेश निर्गत करने को कहा है. इससे हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी.