पंचु….प्रचार वाहन में डीजे साउंड बजाने पर होगी कार्रवाई

पंचु….प्रचार वाहन में डीजे साउंड बजाने पर होगी कार्रवाई10 एचडीएन 04– गश्ती के लिए निकले थाना प्रभारी व जवान.हैदरनगर (पलामू). हैदरनगर थाना प्रभारी मिथिलेश राम ने गश्ती के दौरान प्रचार वाहनों के अनुमति पत्र की जांच की. उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रचार वाहन में डीजे साउंड पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 10, 2015 6:03 PM

पंचु….प्रचार वाहन में डीजे साउंड बजाने पर होगी कार्रवाई10 एचडीएन 04– गश्ती के लिए निकले थाना प्रभारी व जवान.हैदरनगर (पलामू). हैदरनगर थाना प्रभारी मिथिलेश राम ने गश्ती के दौरान प्रचार वाहनों के अनुमति पत्र की जांच की. उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार प्रचार वाहन में डीजे साउंड पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिस प्रचार वाहन में डीजे साउंड का उपयोग करते पाया जायेगा, उस पर आदर्श आचार संहिता के तहत मामला दर्ज किया जायेगा. थाना प्रभारी ने बताया कि रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र बंद रहेगा. इस दरम्यान प्रचार करते पाये जाने पर कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि बगैर अनुमति वाहन को प्रचार कार्य में लगाया पाया गया, तो वाहन को जब्त कर लिया जायेगा व संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

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