प्रार्थी को दस्तावेज प्रस्तुत करने का नर्दिेश

प्रार्थी को दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई दिसंबर के प्रथम सप्ताह मेंमामला बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके (बीएयू) के हटाये गये कर्मियों कारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रमाथ पटनायक की अदालत में शुक्रवार को बीएयू में वर्षों से नियुक्त कर्मियों को हटाये जाने से संबंधित आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 27, 2015 6:06 PM

प्रार्थी को दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई दिसंबर के प्रथम सप्ताह मेंमामला बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके (बीएयू) के हटाये गये कर्मियों कारांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस प्रमाथ पटनायक की अदालत में शुक्रवार को बीएयू में वर्षों से नियुक्त कर्मियों को हटाये जाने से संबंधित आदेश को चुनाैती देनेवाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की प्रति प्रस्तुत करने को कहा. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए दिसंबर के प्रथम सप्ताह में तिथि निर्धारित करने का निर्देश दिया. इससे पूर्व प्रार्थी की अोर से सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला दिया गया, जिसमें कार्यरत कर्मियों के हटाये जाने संबंधी आदेश को गलत बताया गया है. मालूम हो कि प्रार्थी डा नवीन प्रसाद व अन्य की अोर से याचिका दायर कर विश्वविद्यालय के आदेश को चुनाैती दी गयी है. राज्यपाल के आदेश पर विवि में नियुक्तियों की जांच की गयी थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर कई कर्मियों को हटाया गया था. पूर्व कुलपति डॉ एनएन सिंह के कार्यकाल में दर्जनों नियुक्तियां की गयी थी.

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