जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का नर्दिेश

जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को मामला 618 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को पांचवी संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में 618 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 2, 2015 6:44 PM

जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देशमामले की अगली सुनवाई छह जनवरी को मामला 618 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द करने कारांची : झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को पांचवी संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में 618 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रद्द करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को जवाब-दाखिल करने का निर्देश दिया. साथ ही मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए छह जनवरी की तिथि निर्धारित की. मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ में हुई. प्रार्थी पीके सिद्धार्थ ने मामले में स्वयं पक्ष रखा. उन्होंने खंडपीठ को बताया कि जेपीएससी ने पांचवी सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में बिना स्पष्ट कारण बताये 618 विद्यार्थियों का रिजल्ट रद्द कर दिया है. अभ्यर्थियों के साथ आयोग ने अन्याय किया है. जेपीएससी की अोर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता राजेश शंकर व संजय पिपरवाल उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि रिजल्ट रद्द करने के विरोध में अभ्यर्थी राजभवन के समक्ष अनशन पर बैठे हैं.

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