उपभोक्ता फोरम ने भुगतान का आदेश दिया
उपभोक्ता फोरम ने भुगतान का आदेश दिया लातेहार. उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन विरेश्वर झा की अदालत ने नॉमिनी को आवर्ती जमा राशि का भुगतान नहीं करने पर सूद के साथ 40 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश पारित किया है. मामले के अनुसार लातेहार व्यवहार न्यायालय कर्मी सच्चिदानंद सिंह की मृत्यु के उपरांत उनकी […]
उपभोक्ता फोरम ने भुगतान का आदेश दिया लातेहार. उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन विरेश्वर झा की अदालत ने नॉमिनी को आवर्ती जमा राशि का भुगतान नहीं करने पर सूद के साथ 40 दिन के भीतर भुगतान करने का आदेश पारित किया है. मामले के अनुसार लातेहार व्यवहार न्यायालय कर्मी सच्चिदानंद सिंह की मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी सोनी देवी ने डाकघर में अपने पति द्वारा आवर्ती जमा राशि की निकासी का आवेदन दिया था. डाकघर की लातेहार शाखा द्वारा भुगतान में टाल मटोल किया जा रहा था. वादी ने फोरम का दरवाजा खटखटाया. श्री झा, सदस्य आदित्य गोप एवं रेणुबाला की संयुक्त पीठ ने मामले की सुनवाई के उपरांत आवेदक की जमा राशि एवं पांच हजार रुपये बतौर हर्जाना भुगतान करने का आदेश दिया है.