बंदी अपने अधिकारों को जानें

मेदिनीनगर : विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सेंट्रल जेल मेदिनीनगर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आयोजित किया था. इसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने की. उन्होंने कहा कि हरेक व्यक्ति का संविधान में अधिकार निहित है. उसी के अंतर्गत व्यवहार करने की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 11, 2015 7:29 AM
मेदिनीनगर : विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर सेंट्रल जेल मेदिनीनगर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने आयोजित किया था.
इसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार उपाध्याय ने की. उन्होंने कहा कि हरेक व्यक्ति का संविधान में अधिकार निहित है. उसी के अंतर्गत व्यवहार करने की आवश्यकता है. जिससे अन्य किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं हो. इसके लिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो बातें स्वयं पर ठीक नहीं लगे, उसका व्यवहार दूसरे से वैसा नहीं करना चाहिए. एसडीजेएम बीके सहाय ने कहा कि बंदी अपने को कानून के अनुसार व्यवहार में ढालें, जिससे एक दूसरे का मानवाधिकार संरक्षित रहे. उन्होंने कानून संबंधित जानकारी बंदियों को दी.
प्राधिकार के सचिव मधुरेश कुमार वर्मा ने बंदियों को उनके अधिकार के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि जेल में किसी प्रकार की असुविधा होने पर वे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास अपना आवेदन दे सकते हैं. जेएम प्रथम श्रेणी मनोरंजन कुमार ने कहा कि कैदी के लिए जेल मैनुअल बना है. उसी के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है. उन्होंने प्ली बारगेनिंग के तहत मुकदमों के निबटारे के बारे में विस्तृत जानकारी दी.
मौके पर जेल अधीक्षक प्रवीण कुमार ने मानवाधिकार दिवस पर विशेष रूप से बंदियों को विस्तृत जानकारी दी. शिविर में जेल में कार्यरत लिगल एड क्लिीनिक अधिवक्ता प्रकाश रंजन, डीसी पांडेय, शशि आलोक सहित कई अधिवक्ता उपस्थित थे. जेलर बीपी सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया. शिविर में काफी संख्या में बंदियों ने भाग लिया.

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