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ओके…गलत मेडिकल रिपोर्ट देने पर अदालत खफा

अोके…गलत मेडिकल रिपोर्ट देने पर अदालत खफा हेडलाइन…चिकित्सक पर कार्रवाई की जाये लातेहार. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सत्रवाद 151/09 के फैसले में पीड़िता की चिकित्सीय जांच कर रिपोर्ट देनेवाली चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सीमा रानी से स्पष्टीकरण पूछ कर कार्रवाई करने का आदेश सिविल सर्जन लातेहार को दिया है. अदालत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 11, 2015 6:27 PM

अोके…गलत मेडिकल रिपोर्ट देने पर अदालत खफा हेडलाइन…चिकित्सक पर कार्रवाई की जाये लातेहार. जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सत्रवाद 151/09 के फैसले में पीड़िता की चिकित्सीय जांच कर रिपोर्ट देनेवाली चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सीमा रानी से स्पष्टीकरण पूछ कर कार्रवाई करने का आदेश सिविल सर्जन लातेहार को दिया है. अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि पीड़िता की जब्त स्कर्ट में खून की पुष्टि की लैब की रिपोर्ट को धता बताते हुए उक्त चिकित्सक ने बलात्कार नहीं होने की रिपोर्ट दी है, जो मुकदमे की दिशा को प्रभावित कर रही थी.

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