अदालत ने बीसीसीआइ को लताड़ा, आइपीएल के मैच महाराष्ट्र से बाहर कराने को कहा

अदालत ने बीसीसीआइ को लताड़ा, आइपीएल के मैच महाराष्ट्र से बाहर कराने को कहा एजेंसियां4मुंबईसूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में पानी की बर्बादी को लेकर बीसीसीआइ और महाराष्ट्र तथा मुंबई क्रिकेट संघ को आड़े हाथों लेते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि आइपीएल के मैच ऐसी जगह कराने चाहिए, जहां जलसंकट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 6, 2016 7:28 PM

अदालत ने बीसीसीआइ को लताड़ा, आइपीएल के मैच महाराष्ट्र से बाहर कराने को कहा एजेंसियां4मुंबईसूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र में पानी की बर्बादी को लेकर बीसीसीआइ और महाराष्ट्र तथा मुंबई क्रिकेट संघ को आड़े हाथों लेते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि आइपीएल के मैच ऐसी जगह कराने चाहिए, जहां जलसंकट नहीं हो. अदालत ने कहा : जब बीसीसीआइ को पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाये, तभी आपको समझ में आयेगा. अदालत ने यह भी कहा कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कदम उठाये. इसने राज्य सरकार से कल यह बताने को कहा कि इस मसले पर क्या कदम उठाये जा रहे हैं. न्यायमूर्ति वीएम कनाडे और एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने एनजीओ लोकसत्ता मूवमेंट की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा : आप (क्रिकेट संघ और बीसीसीआइ) इस तरह से पानी कैसे बर्बाद कर सकते हो. आपके लिए लोग ज्यादा अहम हैं या आइपीएल मैच. आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो. इस तरह से पानी कौन बर्बाद करता है. यह आपराधिक बरबादी है. आपको पता है कि महाराष्ट्र के क्या हालात हैं. अदालत ने यह भी पूछा कि क्या बीसीसीआइ और अन्य क्रिकेट संघों के लिए क्रिकेट मैच अधिक महत्वपूर्ण है. इसने कहा : आपको आइपीएल मैच अन्य राज्य में कराने चाहिए, जहां पर्याप्त पानी हो. अदालत ने मामले की सुनवाई कल तक के लिए टाली है. इसने महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम, विदर्भ क्रिकेट संघ, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई तथा नागपुर नगर निगम से जवाब मांगा है. जनहित याचिका में कहा गया कि तीनों स्टेडियमों में पिचों के रख रखाव पर करीब 60 लाख लीटर पानी खर्च होगा. अदालत ने मुंबई क्रिकेट संघ से पूछा कि वानखेड़े स्टेडियम के रख रखाव पर कितना पानी इस्तेमाल होगा, इस पर एमसीए के वकील ने कहा कि वे आइपीएल के सात मैचों के लिए 40 लाख लीटर पानी का प्रयोग करेंगे. इस पर अदालत ने कहा कि यह काफी ज्यादा है. याचिकाकर्ता ने कहा कि मामले की सुनवाई होने तक अदालत को महाराष्ट्र में सभी क्रिकेट संघों पर पिचों के रख रखाव के लिए पानी का इस्तेमाल करने पर अंतरिम रोक लगा देनी चाहिए. अदालत ने कहा कि कल सुनवाई के दौरान इस पर विचार किया जायेगा. राज्य सरकार की ओर से कार्यवाहक महाधिवक्ता रोहित देव को भी कल हाजिर रहने को कहा गया है. बृहनमुंबई नगर निगम की एडवोकेट तृप्ति पुराणिक ने कहा कि वे वानखेड़े स्टेडियम को सिर्फ पेयजल मुहैया करा रहे हैं. एमसीए के वकील ने कहा कि वे पिचों के रख रखाव के लिए पानी खरीद रहे हैं.

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