10 दवा दुकानों की लाइसेंस रद्द
10 दवा दुकानों की लाइसेंस रद्द मेदिनीनगर. पलामू के औषधि निरीक्षक विकास कुमार ने कहा कि पलामू प्रमंडल के 10 दवा प्रतिष्ठानों में जांच के दौरान अनियमितता पायी गयी. औषधि व अंगराग अधिनियम 1940 के अधीन विर्निमित नियमावली 1945 के नियम के शर्तों न होने पर संयुक्त निदेशक औषधि- सह क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि […]
10 दवा दुकानों की लाइसेंस रद्द मेदिनीनगर. पलामू के औषधि निरीक्षक विकास कुमार ने कहा कि पलामू प्रमंडल के 10 दवा प्रतिष्ठानों में जांच के दौरान अनियमितता पायी गयी. औषधि व अंगराग अधिनियम 1940 के अधीन विर्निमित नियमावली 1945 के नियम के शर्तों न होने पर संयुक्त निदेशक औषधि- सह क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा औषधि अनुज्ञप्तियों को निलंबित किया गया. इस दौरान क्रय-विक्रय को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. श्री कुमार ने कहा कि पलामू, गढ़वा व लातेहार के दवा प्रतिष्ठानों में विशेष रूप से अभियान चलाकर जांच की गयी. उन्होंने कहा कि कई लोगों से शिकायतें मिलती रहती है. दवा प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटरों को सख्त निर्देश दिया गया है. जांच के दौरान प्रमंडल के 10 दवा दुकानों में अनियमितता पायी गयी. जिन दुकानों में अनियमितता पायी गयी : मेसर्स मॉ मंसा मेडिकल स्टोर सतबरवा पलामू, मेसर्स मॉ रोहिनी फार्मा जेलहाता मेदिनीनगर, पलामू, मेसर्स अंकित मेडिकल मेनरोड हरिहरगंज पलामू, मेसर्स सोनू ड्रग स्टोर पेसरा मेराल गढ़वा, मेसर्स विपिन मेडिकल कचहरी रोड दीपौआ गढ़वा, मेसर्स न्यू अंबे फार्मा गढवा, मेसर्स गायत्री मेडिकल स्टोर विशुनपुरा गढ़वा, मेसर्स साईं मेडिकल एजेंसी लातेहार, मेसर्स श्री राम मेडिको लातेहार दवा प्रतिष्ठानों को निलंबित किया गया है.