आरके अग्रवाल को विदेश जाने की अनुमति मिली

आरके अग्रवाल को विदेश जाने की अनुमति मिलीरांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश बीके तिवारी की अदालत ने व्यवसायी आरके अग्रवाल को व्यावसायिक कार्यों से विदेश जाने की अनुमति दे दी है. अदालत ने आरके अग्रवाल के जब्त किये पासपोर्ट को 18 मई तक के लिए रिलीज किया है. अग्रवाल ने व्यावसायिक कार्य के लिए चीन, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 8, 2016 12:00 AM

आरके अग्रवाल को विदेश जाने की अनुमति मिलीरांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश बीके तिवारी की अदालत ने व्यवसायी आरके अग्रवाल को व्यावसायिक कार्यों से विदेश जाने की अनुमति दे दी है. अदालत ने आरके अग्रवाल के जब्त किये पासपोर्ट को 18 मई तक के लिए रिलीज किया है. अग्रवाल ने व्यावसायिक कार्य के लिए चीन, बांग्लादेश व एक अन्य देश जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया था. आरके अग्रवाल पर 2012 के राज्यसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों की खरीद-फरोख्त मामले से संबंधित आरोप है. मामले में सीता सोरेन, बीएन मांझी सहित अन्य आरोपी हैं.

Next Article

Exit mobile version