महिला जनप्रतिनिधियों के पति या पुत्र लेंगे बैठक में भाग, तो बीडीओ होंगे जिम्मेवार

उपायुक्त के निर्देश के आलोक में जिला पंचायतीराज पदाधिकारी ने जारी किया पत्र मेदिनीनगर : महिला जनप्रतिनिधियों के पति या पुत्र जो सरकारी बैठकों में भाग लेते हैं, बैठक का संचालन करते हैं, वैसे लोगों के लिए बुरी खबर है. इस मामले में प्रशासन ने सख्ती बरती है. स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 3, 2016 7:36 AM
उपायुक्त के निर्देश के आलोक में जिला पंचायतीराज पदाधिकारी ने जारी किया पत्र
मेदिनीनगर : महिला जनप्रतिनिधियों के पति या पुत्र जो सरकारी बैठकों में भाग लेते हैं, बैठक का संचालन करते हैं, वैसे लोगों के लिए बुरी खबर है. इस मामले में प्रशासन ने सख्ती बरती है. स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में पंचायत समिति, पंचायत कार्यकारिणी समिति की बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों के पति, पुत्र भाग न लें.
यदि ऐसी कोई सूचना कहीं से प्राप्त होती है, तो इसके लिए बीडीओ व पंचायत सचिव को उत्तरदायी माना जायेगा और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. इस संबंध में पलामू के जिला पंचायतराज पदाधिकारी ने पलामू उपायुक्त अमीत कुमार के आदेश के आलोक में सभी बीडीओ के नाम पत्र निर्गत किया है.
इसमें कहा गया है कि प्राय: ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि पंचायत समिति, पंचायत कार्यकारिणी समिति की बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों के पति, पुत्र द्वारा भाग लिया जा रहा है व बैठक का संचालन भी किया जा रहा है, जो कि झारखंड पंचायतराज अधिनियम 2011 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन है, साथ ही ऐसी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि ग्रामसभा की बैठकों में मुखयापति द्वारा बैठक का संयोजन एवं संचालन किया जा रहा है.
सभी बीडीओ को कहा गया है कि पंचायत समिति, पंचायत कार्यकारिणी समिति की बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों के पति, पुत्र भाग नहीं लें, इसे सुनिश्चित कराया जाये व इसकी सूचना सभी पंचायत सचिवों को भी दी जाये. यदि इसके बाद भी किसी भी पंचायत समिति व पंचायत कार्यकारिणी समिति
की बैठक में महिला जनप्रतिनिधियों
के पति या पुत्र द्वारा संयोजन
एवं संचालन करने की सूचना
मिलती है, तो इसके लिए बीडीओ
व पंचायत सचिव को जिम्मेवार
माना जायेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी.

Next Article

Exit mobile version