दर निर्धारण त्रुटिपूर्ण : अध्यक्ष

मेदिनीनगर : झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 एवं संशोधित नियमावली 2016 के तहत होल्डिंग टैक्स की दर में की गयी अप्रत्याशित बढ़ोतरी को लेकर सेामवार को नगर पर्षद बोर्ड की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता नगर पर्षद की चेयरमैन पूनम सिंह व संचालन कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार साव ने किया. बैठक में नगर पर्षद बोर्ड […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 24, 2017 8:20 AM

मेदिनीनगर : झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 एवं संशोधित नियमावली 2016 के तहत होल्डिंग टैक्स की दर में की गयी अप्रत्याशित बढ़ोतरी को लेकर सेामवार को नगर पर्षद बोर्ड की बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता नगर पर्षद की चेयरमैन पूनम सिंह व संचालन कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार साव ने किया. बैठक में नगर पर्षद बोर्ड के सदस्यों ने होल्डिंग टैक्स के दर का निर्धारण अव्यावहारिक व त्रुटिपूर्ण बताते हुए इसका विरोध किया.

उन्होंने कहा कि सदर एसडीओ द्वारा सड़क का वर्गीकरण करने के बाद जो टैक्स का निर्धारण किया गया है. वह अपने आप में त्रुटिपूर्ण है. एसडीओ ने जो सड़क का वर्गीकरण किया है, वह भी पूरी तरह गलत है.

आवासीय मकान को व्यावसायिक तथा व्यावसायिक भवन को आवासीय बता कर उसके टैक्स की दर निर्धारित की गयी है. साथ ही एसडीओ द्वारा होल्डिंग टैक्स की दर निर्धारण के बाद इसे नगर पर्षद बोर्ड से पारित नहीं किया गया. जो झारखंड नगर पालिका अधिनियम के प्रावधान के खिलाफ है. सदस्यों ने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा होल्डिंग टैक्स से जुड़े आदेश-निर्देश को भी नगर पर्षद बोर्ड को बताना उचित नहीं समझा. प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बोर्ड को बताये बिना टैक्स का निर्धारण कर उसे कड़ाई के साथ लागू कर रही है. जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है. बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार साव ने अपने बचाव में कई तर्क दिये.

लेकिन बोर्ड के सदस्य उनके तर्क को थोथी दलील साबित कर दिया. हद तो तब हो गयी जब कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद को ही नगर निकाय मानने से इंकार कर गये. मामला होल्डिंग टैक्स को लेकर स्वनिर्धारण फार्म से जुड़ा हुआ था. बोर्ड के सदस्यों ने कार्यपालक पदाधिकारी को यह बताया कि जो फार्म जबरन भरवाया जा रहा है. जब एसडीओ द्वारा टैक्स की दर निर्धारण किये जाने के बाद बोर्ड में इसे लाया ही नहीं गया, तो नगर निकाय कैसे निर्धारित कर दिया. इस तरह कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नगर पर्षद बोर्ड को भी बदनाम करने की कोशिश की गयी. बैठक में बोर्ड के सदस्यों ने होल्डिंग टैक्स के दर निर्धारण को अमान्य घोषित करते हुए कमेटी का गठन किया है. गठित कमेटी मे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के अलावा अधिवक्ता, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, वार्ड पार्षद हिरामनी राम, प्रदीप अकेला, जितेंद्र सिंह, राजकुमार गुप्ता, कमर यासमीन को शामिल गया है.

तय किया गया कि कमेटी के लोग सड़क का वर्गीकरण व जनहित को ध्यान में रखते हुए होल्डिंग टैक्स की दर निर्धारण करने संबंधी रिपोर्ट 31 मार्च तक देंगे. उसी के अनुरूप टैक्स का निर्धारण होगा. तय किया गया कि फिलहाल पुराने दर पर ही होल्डिंग टैक्स लिया जायेगा.

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