बीइइओ की जांच के बाद की गयी कार्रवाई
हुसैनाबाद व जपला में संचालित 11 व मेदिनीनगर शहर के दो निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश
मेदिनीनगर : पलामू जिले के हुसैनाबाद व जपला में संचालित 11 व मेदिनीनगर शहर के दो निजी स्कूलों को जांच के बाद बंद करने का आदेश पलामू डीएसइ अरविंद कुमार ने दिया है. उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया है, उन विद्यालयों में सरकार की गाइड लाइन नहीं माने जाते. शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत मान्यता के लिए जांच करने का आदेश दिया गया था. उन्होंने कहा कि इन सभी स्कूलों में बीएड एवं प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है. कमरे का अभाव, खेल का मैदान नहीं है. साथ ही कई कमियांं जांच में बीइइओ ने पाया है. उन्होंने कहा कि मानक के अनुरूप पूरा नहीं करता है. डीएसइ ने कहा कि नये सत्र से इन सभी स्कूलों में नामांकन बंद करने का भी निर्देश दिया गया है. डीएसइ ने कहा कि शहर के अलावा अन्य प्रखंडों में निजी स्कूलों की जांच बीइइओ द्वारा किया जा रहा है.
जांच के बाद जिन विद्यालयों में कमियां पायी जायेगी, तत्काल बंद करने का आदेश दिया जायेगा. डीएसइ ने कहा कि दो व चार कमरे में दुकान की तरह निजी स्कूल चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अन्य निजी स्कूलों का जांच अतिशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि हुसैनाबाद के 11 एवं मेदिनीनगर शहर के पांकी रोड व रांची रोड में स्थित एक -एक स्कूल को बंद करने का आदेश दिया गया.
जिन निजी स्कूलों को बंद करने का निर्देश
शहर के पांकी रोड स्थित ब्राइट कैरियर उच्च विद्यालय, रांची रोड रेडमा स्थित ब्राइट आर्दलिया पब्लिक स्कूल, जपला के सतीश राज पब्लिक स्कूल समता रजालो क्लासिकल एकेडमी, संत जोसेफ पब्लिक इंगलिश स्कूल, पटल राज प्ले एंड पब्लिक स्कूल, समता स्कूल, सर्वोदय विद्या भारती पब्लिक स्कूल, श्री मां बाल विकास विद्यालय, शिशु विद्या पब्लिक स्कूल हुसैनाबाद, पाराडाइज इंगलिश स्कूल जपला, यूनिवर्सल एकेडमी जपला को बंद करने का आदेश जारी किया.
