रेप कर दिया शादी का झांसा, फिर मुकर गया अपनी अपनी बात से, अदालत ने सुनायी उम्रकैद
मेदिनीनगर : जिला जज अष्टम उत्तम आनंद की अदालत ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के अरोपी अंबेडकर नगर के अमित कुमार उर्फ टिंकु को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी को 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं दिये जाने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की […]
मेदिनीनगर : जिला जज अष्टम उत्तम आनंद की अदालत ने शादी का झांसा देकर बलात्कार करने के अरोपी अंबेडकर नगर के अमित कुमार उर्फ टिंकु को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आरोपी को 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नहीं दिये जाने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा आरोपी को भुगतनी होगी. न्यायालय ने अपने आदेश में पीड़िता को एक लाख रुपये की राशि के भुगतान आरोपी के द्वारा किये जाने का आदेश भी पारित किया है. इस बाबत न्यायालय ने पीड़िता को राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए अग्रेतर कारवाई के लिए उचित माध्यम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पलामू को आदेश की प्रति के साथ अन्य आवश्यक कागजात दिये जाने का आदेश पारित किया है.
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क्या है मामला: मामला 15 अगस्त 2010 का है. इस मामले में उसी मुहल्ले की रहने वाली 23 वर्ष की अविवाहिता ने यह आरोप लगाया था कि उसे उसके घर पर अकेला पाकर आरोपी ने जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया और उसे यह आश्वासन दिया कि उससे वह शादी कर लेगा. पीड़िता का यह भी आरोप था कि आरोपी उस पर नाजायज दबाब बनाये रखा और इस कारण उसने आखिरी बार दिनांक- 30/09/2015 को आरोपी के घर वालों को इस बाबत जानकारी दी और बात की तो आरोपी के घर वालों ने कोई सही जवाब नहीं दिया और न ही निर्णय नहीं लिया.
इसके बाद दिनांक 09/10/2015 को पीड़िता ने महिला थाने में पलामू महिला कांड संख्या – 20/2015 दर्ज करवाया. इसी मामले में पुलिस के अनुसंधान और गवाहों की गवाही के साथ साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आरोपी के विरुद्व आजीवन कारवास की सजा सुनायी है. मामले का आरोपी पूर्व से ही जेल में बंद है.