कानून की जानकारी जरूरी

रेड़मा उत्तरी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन कानून को हाथ में लेना कहीं से भी उचित नहीं है मेदिनीनगर : झालसा के निर्देश पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने रेडमा उत्तरी पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया. इसकी अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मो सफदर अली नैयर ने की. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 15, 2017 9:27 AM
रेड़मा उत्तरी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
कानून को हाथ में लेना कहीं से भी उचित नहीं है
मेदिनीनगर : झालसा के निर्देश पर रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने रेडमा उत्तरी पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया. इसकी अध्यक्षता न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मो सफदर अली नैयर ने की. मौके पर उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी रखना सभी के लिए आवश्यक है.
लोगों को कभी भी वैसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अन्य किसी को परेशानी हो. इसके लिए आवश्यक है कि हम आत्ममंथन करें. आमतौर पर यह देखा जाता है कि सड़क दुर्घटना के बाद लोग मुआवजा के लिए सड़क जाम कर देते हैं. यह कानूनी दृष्टिकोण से उचित नहीं है. ऐसा करने वालों के विरुद्ध आपराधिक प्रवृत्ति का मामला दर्ज हो सकता है. जबकि पीड़ित के लिए पहले से ही सरकारी मुआवजा का प्रावधान है. ऐसे में कानून को हाथ में लेना कहीं से भी उचित नहीं है.
उन्होंने कहा कि दुर्घटना के बाद पहले प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए, ताकि मृतक के परिजन या घायलों को क्लेम की राशि प्राप्त हो सके. मौके पर न्यायायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के राजेंद्र प्रसाद ने वर्कसमैन कंपनसेशन एक्ट के मामले में बताया कि श्रमिकों के हक के लिए कानून में प्रावधान किये गये हैं. श्रमिक की सुरक्षा के साथ उसके सामाजिक रहन- सहन और यदि दुर्धटना हो जाती है तो उसके बाद उसके आश्रितों के लिए मुआवजा की राशि का भी प्रावधान है.
अधिवक्ता सह झालसा के मास्टर ट्रेनर ने नालसा, झालसा, डालसा के कार्य और उसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला. शिविर को समाज सेविका स्वर्णला रंजन, पंचायत सदस्य शिव कुमारी देवी ने भी संबोधित किया. शिविर में उपमुखिया ममता कुमारी, पंचायत सदस्य नंदलाल प्रसाद गुप्ता, वार्ड सदस्य रामपति देवी, कौशल्या देवी, संतोष तिवारी आदि लोग मौजूद थे. शिविरा का संचालन झालसा के मास्टर ट्रेनर प्रकाश रंजन व धन्यवाद ज्ञापन मुखिया सुषमा कुमारी आहूजा ने किया.

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