पलामू में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

महेंद्र पासवान को अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 1, 2024 6:31 AM
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मेदिनीनगर: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ व पॉक्सो केस के स्पेशल जज प्रेमनाथ पांडेय की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 20 हजार अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में नाबालिग की मां ने गांव के ही आरोपी महेंद्र पासवान के विरुद्ध पांच अप्रैल 2021 को हुसैनाबाद थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. बताया था कि वह सुबह करीब नौ बजे खेत में गेहूं काटने गयी थी.

उस वक्त घर में एक सात साल की और एक पांच साल की दो बेटियां अकेली थीं. अचानक उसकी छोटी बेटी खेत पर रोते हुए आयी और बताया कि पड़ोस के महेंद्र पासवान ने दीदी को कमरे में बंद कर दिया है. यह सुनकर वह भागते हुए घर लौटी, तो देखा कि बड़ी बेटी रो रही है. पूछने पर उसने बताया कि महेंद्र ने कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया है. इसके बाद वह बेटी के साथ थाना पहुंची व प्राथमिकी दर्ज करायी. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए महेंद्र पासवान को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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