अजीत सिंह हत्याकांड में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड का भी करना होगा भुगतान

अजीत सिंह हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. साथ ही 50 हजार एवं 25- 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को छह माह तथा 3-3 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 28, 2023 2:01 PM
an image

हजारीबाग जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरेश कुमार की अदालत ने अजीत सिंह हत्याकांड मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं में 50 हजार एवं 25- 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. जिन आरोपियों को सजा सुनाई गयी है उनमें पलामू जिले के कधवन गांव निवासी सुनील कुमार सिंह, चंदा देवी और अनीता देवी के नाम शामिल हैं. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को छह माह तथा 3-3 महीने की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी.

क्या था पूरा मामला:-

पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को मानें तो चंद्रमा सिंह के पुत्र अजीत सिंह के साथ आरोपी सुनील कुमार सिंह का झगड़ा हो रहा था. इसकी सूचना मिलने के बाद भाई नरेंद्र कुमार अपने दूसरे भाई के साथ झगड़े की वजह जानने पहुंचा. उसी वक्त बीच बचाव करने पहुंचे भाई अजीत को आरोपी सुनील ने गोली मार दी. इसके बाद दूसरी गोली भाई नरेंद्र पर भी चला दी.

परिजनों ने दोनों पुत्र को सदर अस्पताल मेदनीनगर अस्पताल में भर्ती कराया. लेकिन, इलाज के दौरान अजीत सिंह की मौत हो गयी. जबकि, भाई नरेंद्र को बेहतर इलाज के रांची रेफर कर दिया गया. इसके बाद पिता चंद्रमा सिंह ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. मामले में अदालत ने उपस्थित गवाहों, पुलिस द्वारा जुटाये गये साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व अर्थदंड लगाया.

Exit mobile version