जानलेवा हमले के आरोपी को पांच साल की सजा

रुपये नहीं देने पर चाकू से किया था जानलेवा हमला

By Prabhat Khabar News Desk | September 9, 2024 9:37 PM

मेदिनीनगर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने हत्या के इरादे से हमला करने के आरोपी कैटूअल खुर्द, थाना चैनपुर के गुड्डू राम को पांच साल कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अलग-अलग धाराओं में पांच रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन माह की सजा भुगतान होगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. इस संबंध में कटु अल खुर्द, थाना चैनपुर के अजीत कुमार पासवान ने 26 जून 2019 को नामजद प्राथमिक दर्ज करायी थी. आरोप लगाया था कि 24 जुलाई 2019 की शाम छह बजे जब वह सब्जी लेने बाजार जा रहा था. उसी वक्त रास्ते में आरोपी उसे रोक कर 500 रुपये छीनने लगा. रुपया नहीं देने पर चाकू से जबड़ा तथा पेट में प्रहार कर जख्मी कर दिया. गणेश पासवान के बीच-बचाव करने पर उसकी जान बची. मौका पाकर आरोपी फरार हो गया था.

यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार

मेदिनीनगर. सदर थाना क्षेत्र के रजवाडीह निवासी कृष्ण मुरारी साव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. कृष्ण मुरारी पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने के आरोप में शहर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. महिला के अनुसार कृष्ण मोहन तीन साल से शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर रहा था. जब उससे शादी करने की बात कही, तो इंकार कर दिया. लेकिन कुछ महीने पहले उसने दूसरी महिला से शादी रचा ली.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version