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बाबा बागेश्वर धाम कार्यक्रम मामले की सुनवाई अब होगी 7 दिसंबर को

गुरुवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने हनुमंत कथा आयोजन समिति के सचिव व पार्थी दीनानाथ प्रसाद को संशोधन पिटीशन दाखिल करने की अनुमति दे दी.

सैकत चटर्जी, पलामू : बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और आयोजन समिति की तनातनी का मामला अब कोर्ट की शरण में चला गया है. इसकी सुनवाई सात दिसंबर को होगी. ज्ञात हो की बाबा बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पलामू में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर पलामू उपायुक्त शशि रंजन और कार्यक्रम की संयोजक प्रथम मेयर अरुणा शंकर आमने सामने है.

कार्यक्रम को अनुमति देने संबधित याचिका पर गुरूवार को माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. गुरुवार को सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने हनुमंत कथा आयोजन समिति के सचिव व पार्थी दीनानाथ प्रसाद को संशोधन पिटीशन दाखिल करने की अनुमति दे दी. अब इस मामले की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी. मालूम हो कि पूर्व में बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम मेदिनीनगर में 10 से 12 दिसंबर तक होना था.

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अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग तिवारी ने इसकी अनुमति दे दी थी. लेकिन डीसी शशिरंजन ने इस आदेश को रद्द कर दिया. कार्यक्रम की अनुमति मिलने में हो रहे विलंब कारण समिति ने न्यायालय की शरण जाने का फैसला लिया.

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