पलामू : पांच आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा

प्राथमिकी में बताया था कि 16 दिसंबर की शाम पुत्र मोहम्मद आफताब आलम सड़क पर स्कूटी लगाकर घर के अंदर गया था. रात करीब आठ बजे सभी आरोपी घर पर आकर पुत्र का नाम लेकर गाली-गलौज करने लगे. जब वह निकली, तो हाथ पकड़ कर बाहर खींच लिया.

By Prabhat Khabar News Desk | January 23, 2024 6:56 AM

मेदिनीनगर: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने जान से मारने की नीयत से हमला करने के पांच आरोपियों को पांच-पांच साल की सजा सुनायी है. इन आरोपियों में नावाटोली के कुंजरा पट्टी के यासीन राइन उर्फ गुड्डू, रिंकू राइन, नौशाद राइन, अकबर राइन एवं इरशाद राइन शामिल हैं. इस संबंध में शहर के नवाटोली की पीड़िता द्वारा 16 सितंबर 2020 को शहर थाने में पांच आरोपियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिक दर्ज करायी गयी थी. प्राथमिकी में बताया था कि 16 दिसंबर की शाम पुत्र मोहम्मद आफताब आलम सड़क पर स्कूटी लगाकर घर के अंदर गया था. रात करीब आठ बजे सभी आरोपी घर पर आकर पुत्र का नाम लेकर गाली-गलौज करने लगे. जब वह निकली, तो हाथ पकड़ कर बाहर खींच लिया. जब उसे बचाने पुत्र आया, तो आरोपियों ने कुल्हाड़ी, रॉड व लाठी से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

बरवाडीह में व्यवसायियों ने महाप्रसाद का वितरण किया

बरवाडीह. प्रखंड मुख्यालय व आसपास के क्षेत्रों में सोमवार को रामोत्सव के रूप में मनाया गया. इस दौरान महावीर चौक पर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का सीधा प्रसारण दिखा गया. वहीं प्रखंड के व्यवसायी संघ ने लोगों के बीच महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी, हलुवा, खीर व लड्डू का वितरण किया. इधर, शाम में पंचमुखी मंदिर, पहाड़ी मंदिर व थाना परिसर मंदिर में दीपोत्सव मनाया गया.

Next Article

Exit mobile version