ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह बनेगा

जिला स्तरीय ट्रांसजेंडर कल्याण समिति की बैठक में डीसी ने कहा

By Prabhat Khabar News Desk | September 3, 2024 9:48 PM

मेदिनीनगर. मंगलवार को पलामू डीसी शशि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय ट्रांसजेंडर कल्याण समिति की बैठक हुई. बैठक में ट्रांसजेंडर की समस्याओं व उनके कल्याण पर चर्चा की गयी. सदस्य आयशा सिंह ने कहा कि ट्रांसजेंडर की नयी पीढ़ी को समाज की मुख्यधारा में लाना आवश्यक है. इसके लिए शिक्षा के साथ-साथ बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध करायी जाये. समाज के लोगों को भी उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना होगा. डीसी ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर ट्रांसजेंडर की समस्याओं का समाधान किया जायेगा. उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा. बैठक में तय किया गया कि ट्रांसजेंडर का राशन कार्ड, आधार कार्ड व वोटर कार्ड बनाया जायेगा. इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किया जायेगा. डीसी ने कहा कि ट्रांसजेंडर के लिए गरिमा गृह का निर्माण कराया जायेगा. इसके लिए जमीन तलाश कर आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए निजी आवास का भी निर्माण किया जायेगा. आयशा सिंह ने असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान करने का मामला भी उठाया. डीसी ने इस मामले में सदर एसडीपीओ को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. मौके पर उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद, जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान सहित अन्य मौजूद थे.

हत्या मामले में पांच को आजीवन कारावास

मेदिनीनगर. हरिहरगंज थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर हत्या मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है. मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. यह मामला 11 अगस्त 2017 को हरिहरगंज थाना में दर्ज किया गया था. वादी उषा कुंवर ने पति जगरेश सिंह की हत्या के आरोप में पांच व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी. आरोप था कि जमीन विवाद को लेकर प्रमोद भुइयां, जगनरायण भुइयां, अजीत भुइयां, मुकुल भुइयां व रामजी भुइयां ने मिलकर लाठी-डंडे से पीटकर जगरेश सिंह की हत्या कर दी. अदालत ने साक्ष्य व सबूत के आधार पर दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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