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Good News : हेमंत सोरेन सरकार की नयी सौगात, राशन कार्ड के लिए ऐसे करें आवेदन

Good News, www.aahar.jharkhand.gov.in : मेदिनीनगर (अविनाश) : झारखंड में 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जायेगा. इसके तहत ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 1 रुपये किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं. पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने सभी बीडीओ को प्रचार प्रसार कर योग्य लाभुकों के चयन का निर्देश दिया है. स्थापना दिवस पर हेमंत सोरेन सरकार की यह नयी सौगात है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 28, 2020 12:28 PM

Good News, www.aahar.jharkhand.gov.in : मेदिनीनगर (अविनाश) : झारखंड में 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया जायेगा. इसके तहत ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और उनके पास किसी प्रकार का राशन कार्ड नहीं है, उन्हें 1 रुपये किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं. पलामू के उपायुक्त शशि रंजन ने सभी बीडीओ को प्रचार प्रसार कर योग्य लाभुकों के चयन का निर्देश दिया है. झारखंड स्थापना दिवस (15 नवंबर) पर हेमंत सोरेन सरकार की यह नयी सौगात है.

पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने जानकारी दी है कि पलामू जिले में 88,208 लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा. इसके लिए उन्होंने सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का ख्याल रखते हुए लाभुकों का चयन करने का निर्देश दिया है. इसकी प्राथमिकता इस तरह निर्धारित की गयी है. आदिम जनजाति परिवार, विधवा/परित्यक्ता/ट्रांसजेंडर, 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग, कैंसर/एड्स/कुष्ठ/अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति, अकेला रहनेवाला, वृद्ध/बुजुर्ग व्यक्ति और एकल परिवार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य. झारखंड में नया राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी हर Hindi News अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

इस योजना के तहत जिले के गरीब लोगों को सरकार द्वारा अनुदानित दर पर प्रतिमाह पांच किलो खाद्यान्न मिलेगा. इस योजना के तहत नया राशन कार्ड जारी करने के लिए 30 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है. एक से 10 अक्तूबर तक आवेदनों की जांच होगी. 11 से 15 अक्तूबर तक प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद प्राथमिकता सूची का प्रकाशन होगा. राशन कार्ड के लिए आवेदन विभागीय पोर्टल www.aahar.jharkhand.gov.in पर किया जा सकता है. वार्ड, पंचायत, प्रखंड या जिला स्तर पर ऑफलाइन आवेदन 30 सितंबर तक कर सकते हैं.

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15 से 21 अक्तूबर तक जारी सूची पर आपत्ति दर्ज कराया जा सकता है. 21 से 31 अक्तूबर के बीच सभी आपत्तियों का निष्पादन किया जायेगा. एक से 10 नवंबर तक प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा. उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निर्देश दिया है, ताकि योग्य लाभुक राशन कार्ड से वंचित ना रहें. झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की स्थापना दिवस पर यह नयी सौगात है.

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उपायुक्त ने कहा कि अगर कोई योग्य लाभुक इससे वंचित रह जाता है, तो इसकी सारी जवाबदेही व्यक्तिगत रूप से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी की होगी. इसके साथ ही कोई भी लाभुक इस योजना से वंचित ना रहे, इससे संबंधित प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया है.

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Posted By : Guru Swarup Mishra

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