मेदिनीनगर. लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सभी शस्त्रधारकों को 13 अप्रैल तक हथियार जमा करने का निर्देश संबंधित थाना को दिया गया है. निर्धारित समय तक शस्त्र जमा नहीं करने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी. जिन्हें स्क्रीनिंग समिति के निर्णय के आलोक में शस्त्र जमा करने से विमुक्ति प्रदान नहीं की गयी है वे सभी 13 अप्रैल तक अपना हथियार संबंधित थाना अथवा वैध शस्त्र दुकान में जमा करायें. इसकी पावती रसीद संबंधित थाने में भी जमा कराना सुनिश्चित करेंगे. डीसी ने कहा कि हथियार जमा नहीं करन वाले लाइसेंसधारियों के विरुद्ध लाइसेंस रद्द करते हुए एकतरफा कार्रवाई की जायेगी.
हथियार जमा नहीं करनेवालों के लाइसेंस होंगे रद्द : डीसी
लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सभी शस्त्रधारकों को 13 अप्रैल तक हथियार जमा करने का निर्देश संबंधित थाना को दिया गया है.
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