मेदिनीनगर. डीसी शशि रंजन ने जिले के आर्थिक रूप से संपन्न राशन कार्डधारियों को अपना कार्ड आगामी 20 दिसंबर तक आपूर्ति विभाग के समक्ष सरेंडर करने को कहा है. ऐसा नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने व वसूली करने की बात कही है. आपराधिक कार्रवाई भी की जायेगी. लिये गये राशन की वसूली राशन लिये जाने की तिथि से बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूली की जायेगी. यदि लाभुक भारत सरकार,राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद, उद्यम, प्रक्रम उपक्रम, अन्य स्वायत्त निकाय जैसे विश्वविद्यालय, नगर निगम, नगर पर्षद, नगरपालिका, न्यास में नियोजित हो, तो उस पर विभागीय कार्यवाही का संचालन किया जायेगा. उन्होंने कहा कि जिले में कई ऐसे संपन्न परिवार हैं. जो आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद राशन कार्ड रख कर राशन का उठाव कर रहे हैं. जिसके कारण जिले के कई योग्य व्यक्ति राशन कार्ड योजना से वंचित हैं. विभाग को आर्थिक हानि भी हो रही है. जिले के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत 18 लाख 28 हजार 926 सदस्यों को आच्छादित किये जाने के लिए लक्ष्य निर्धारित है. जिसके विरुद्ध वर्तमान में शत-प्रतिशत लाभुक परिवार के सदस्य आच्छादित हो चुके हैं. ऐसी स्थिति में राशन कार्ड में छूटे हुए लाभुक परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति नहीं हो पा रही है. सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के तहत आनेवाले राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य है. डीसी श्री रंजन ने जिले के सभी बीडीओ को अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व निगरानी सतर्कता समिति की उपस्थित में बैठक आयोजित कराते हुए 20 दिसंबर तक अयोग्य कार्ड सरेंडर करवाने की बात कही है. वैसे अपात्र लाभुक जो अपना राशन कार्ड स्वतः सरेंडर नहीं करते हैं. तो उनकी सूची सुस्पष्ट कारण सहित तैयार कराते हुए 25 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व संबंधित पंचायत के मुखिया के अनुशंसा के साथ डिलिशन के लिए प्रखंड कार्यालय में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से समर्पित करें.
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