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Jharkhand Assembly Election: 23 अक्टूबर तक जमा करें हथियार, नही तो लाइसेंस होगा रद्द

विधानसभा चुनाव को लेकर शस्त्रधारियों को विभिन्न थानों में अपने हथियार जमा करने का जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया था.

Jharkhand Assembly Election, पलामू , मेदिनीनगर: जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर शस्त्रधारियों को विभिन्न थानों में अपने हथियार जमा करने का जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया था. लेकिन 21 अक्टूबर तक 520 शस्त्रधारियों ने अपना हथियार नहीं जमा किया है. जानकारी के अनुसार जिले में 1135 लोगों को हथियार का लाइसेंस दिया गया है. जिसमें 19 अक्टूबर तक 615 शस्त्र धारियों ने ही जिले के विभिन्न थानों में हथियार जमा किया है. जिसमें 87 शस्त्रधारी जिले से बाहर हैं. सभी को अपने हथियार को विभिन्न थानों में जमा कर देना था.

जो जिले से बाहर है. वे या तो शस्त्र के दुकान में या फिर जिस जिले में जहां जमा किए हैं. उसकी पावती रसीद लाकर संबंधित जिले के थाने में जमा कर देना था. प्रशासन ने आचार संहिता लागू होने के बाद सभी शस्त्रधारियों को 19 अक्टूबर तक अपना हथियार जमा करने का संबंधित थाना में निर्देश दिया था. इसके बाद प्रशासन ने समय को बढ़ाते हुऐ 23 अक्टूबर तक हथियार जमा करने का निर्देश दिया है. जिन लोगों के द्वारा ना तो अपने हथियारों का सत्यापन कराया गया है. और ना ही संबंधित थाना में हथियार जमा किया गया है. जिसे लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त रवैया अपनाने जा रहा है.

नोटिस देकर मांगा जायेगा जवाब

डीसी शशि रंजन ने इस संबंध में निर्देश दिया है कि जिन लोगों के द्वारा हथियार जमा नहीं किया गया है. सत्यापन नहीं कराया गया है. वैसे लोगों के विरुद्ध लाइसेंस के निलंबन व रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाये. वैसे शस्त्रधारियों का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. जिला प्रशासन के अनुसार 23 अक्टूबर तक जिन लोगों को समय दिया गया है.

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डीसी ने निर्देश दिया है कि यदि 23 अक्टूबर तक हथियार जमा नहीं करते हैं. तो जिला प्रशासन एकतरफा कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को निलंबन अथवा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगा. उसे नोटिस देकर उससे जवाब मांगा जायेगा. उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर जिला प्रशासन के द्वारा हथियार के लाइसेंस का निलंबन व रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. इसके पूर्व भी 2019 के लोकसभा व विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे लोग थे. जिन्होंने अपने हथियार को संबंधित थाना में या तो जमा नहीं किया था या सत्यापन नहीं करवाया गया था. वैसे लोगों से भी जिला प्रशासन ने उस समय कड़ाई से पूछताछ की थी. कुछ लोगों का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू की गयी थी.

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