पलामू में पं धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम का रास्ता साफ, झारखंड हाईकोर्ट ने उपायुक्त का आदेश किया निरस्त
ट्रैफिक तथा राज्य सरकार द्वारा दी जानेवाली सभी सुविधाएं इस कार्यक्रम में मुहैया करायी जाये. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋषभ काैशल ने पैरवी की.
रांची : झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पलामू में 10 से 15 फरवरी को ‘बाबा बागेश्वर धाम सरकार’ के पीठाधीश पं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व राज्य सरकार का पक्ष सुना. अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए पलामू के उपायुक्त के कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाने की आशंका पर आयोजन की अनुमति नहीं देने संबंधी 10 जनवरी के आदेश को गलत बताते हुए निरस्त कर दिया.
अदालत ने कहा कि प्रार्थी ‘हनुमंत कथा आयोजन समिति’ दो लाख लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं जैसे- श्रद्धालुओं के लिए बैठने की व्यवस्था, शाैचालय, एंबुलेंस, सीसीटीवी कैमरा आदि की व्यवस्था करेगी. समिति बुनियादी सुविधाओं से संबंधित एक्शन प्लान पलामू के उपायुक्त को उपलब्ध करायेगी. साथ ही अदालत ने पलामू जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि विधि-व्यवस्था, ट्रैफिक तथा राज्य सरकार द्वारा दी जानेवाली सभी सुविधाएं इस कार्यक्रम में मुहैया करायी जाये. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋषभ काैशल ने पैरवी की. उन्होंने पलामू के उपायुक्त द्वारा 10 जनवरी को पं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति नहीं देने के आदेश को गलत बताया. उन्होंने कहा कि विधि-व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी.
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