पलामू: झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में 6 जून से पांच केंद्रों पर मदरसे की परीक्षा दो पालियों में होगी. कदाचारमुक्त परीक्षा को लेकर एसडीओ ने परीक्षा केंद्रों के 100 गज के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की है. वार्षिक मदरसा परीक्षा (वर्ग वस्तानिया से मौलवी तक) 2023 एवं आलिम से फ़ाज़िल 2022 का आयोजन सदर अनुमंडल मेदिनीनगर अंतर्गत राजकीय बालिका+2 उच्च विद्यालय, राजकीयकृत ब्राह्मण उच्च विद्यालय, बीसीसी मिशन बालिका उच्च विद्यालय, राजकीयकृत गणेश लाल अग्रवाल उच्च विद्यालय व राजकीयकृत सर्वोदय बालिका उच्च विद्यालय में 6 जून से 15 जून तक दोनों पालियों में संचालित की जायेगी. परीक्षा प्रथम पाली में 9:45 बजे सुबह से 1 बजे दोपहर तक एवं द्वितीय पाली दोपहर दो बजे से शाम 5:15 तक संचालित होगी.
परीक्षा को लेकर धारा 144 लागू
मदरसा परीक्षा को देखते हुए मेदिनीनगर सदर एसडीओ राजेश कुमार शाह ने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 गज की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है. इस बाबत उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गई है. इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर से 100 गज की दूरी में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत 5 अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा.
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परीक्षा केंद्रों के आसपास इन पर है प्रतिबंध
परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, वीक्षक, परीक्षार्थी और पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा. यह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा. सदर अनुमंडल क्षेत्र में इस परीक्षा के मद्देनजर 2023 के परीक्षाओं के लिए कुल 5 केंद्र बनाए गए हैं. इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है. इसी के मद्देनजर एसडीओ ने निषेधाज्ञा लागू की है.
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