पलामू : राजद सुप्रीमो लालू यादव आज बुधवार को 13 साल पुराने आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू कोर्ट में पेश हुए. अदालत ने इस मामले में उन्हें बड़ी राहत देते हुए 6 हजार का जुर्माना लगाकर बरी कर दिया. ये मामला सतीश कुमार मुंडा के स्पेशल कोर्ट में चल रहा था. इस मामले में तत्कालीन प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ने उनके पायलट के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसके बाद लालू और उसके पायलट ने ये सफाई दी थी कि उनका हेलिकॉप्टर रास्ते से भटक गया था, इस वजह से हेलीपैड पर नहीं उतारा जा सका. हालांकि प्रशासन ने उनके इस तर्क को नहीं माना और कहा कि ऐसा सिर्फ भीड़ जुटाने के उद्देश्य से किया गया था.
वर्ष 2009 में झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान गढ़वा में लालू यादव पर आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. दरअसल, उस वक्त गढ़वा विधानसभा से गिरिनाथ सिंह राजद के उम्मीदवार थे. लालू यादव को चुनाव प्रचार में गढ़वा आना था. सभा स्थल गढ़वा के गोविंद उच्च विद्यालय को बनाया गया था. इसके लिए कल्याणपुर में हेलीपैड तैयार किया गया था, लेकिन उनका हेलिकॉप्टर निर्धारित हेलीपैड की जगह सभा स्थल पर उतरा. इसके बाद वहां पर लोगों के बीच भगदड़ मच गयी थी. लालू यादव की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता प्रभात कुमार ने पैरवी की. अधिवक्ता धीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 6 हजार जुर्माना लगाया गया और लालू यादव को केस से बरी कर दिया गया.
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पासपोर्ट रिलीज कराने का आवेदन दिया गया है. इस पर 10 जून को सुनवाई होगी. लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया है कि लालू इन दिनों किडनी रोग से ग्रस्त है़. उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर जाना है. उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद के पासपोर्ट की वैधता समाप्त होनेवाली है और उसका नवीनीकरण कराना है.
रिपोर्ट- चंद्रशेखर सिंह