दुष्कर्म व हत्या के छह दोषियों को आजीवन कारावास

सभी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया ह

By Prabhat Khabar News Desk | July 18, 2024 9:49 PM

मेदिनीनगर. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के द्वितीय जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने दुष्कर्म व हत्या के छह दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही सभी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इस मामले में प्रकाश खरवार ने चैनपुर थाना में 2009 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में बताया था कि उक्त छह अभियुक्तों ने चैनपुर थाना क्षेत्र के गांधीपुर में अंधाधुंध गोलीबारी की थी. इस घटना में रामराज खरवार घायल हो गया था. जबकि अभियुक्तों ने एक महिला के साथ दुष्कर्म के बाद चाकू व भुजाली से वार कर उसकी हत्या कर दी थी. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए घटना के आरोपी चंदन खरवार, मिथिलेश खरवार, अवतार खरवार, प्रमिला देवी, झपसी खरवार, पंटर खरवार को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही इन पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मिथिलेश खरवार व पेंटर खरवार को धारा 376 में भी दोषी पाया गया है.

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