पलामू में लॉकडाउन और धारा 144 का सख्ती से कराया जा रहा पालन

वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर जारी लॉकडाउन का अनुपालन पलामू में सख्ती से कराया जा रहा है. इसे लेकर प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी सक्रिय हैं. पलामू के उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने बुधवार की शाम से पूरे जिले में 144 धारा लागू कर दी है और उसका अनुपालन सख्ती के साथ कराने का निर्देश दिया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 7, 2020 9:16 PM

मेदिनीनगर : वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर जारी लॉकडाउन का अनुपालन पलामू में सख्ती से कराया जा रहा है. इसे लेकर प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी सक्रिय हैं. पलामू के उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने बुधवार की शाम से पूरे जिले में 144 धारा लागू कर दी है और उसका अनुपालन सख्ती के साथ कराने का निर्देश दिया है.

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उपायुक्त डॉ अग्रहरि के निर्देश के आलोक में प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी के साथ-साथ पुलिसकर्मी लॉकडाउन व धारा 144 को सख्ती से अनुपालन कराने के लिए सक्रिय दिखे. उपायुक्त के निर्देश के अनुसार 17 मई तक शाम सात बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिदिन 144 धारा लागू रहेगा. इस दौरान आम आदमी के आवागमन एवं वाहनों के परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गयी है.

सभी चौक-चौराहों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात

धारा 144 को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए बुधवार की शाम प्रशासनिक पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी निगरानी करते देखे गये. सभी चौक-चौराहों, बाजार क्षेत्र एवं मुहल्लों में पुलिस बल की तैनाती की गयी थी. पुलिस गश्ती दल पेट्रोलिंग कर रही थी. जबकि प्रशानिक पदाधिकारी इसका मोनेटरिंग कर रहे थे. चौक-चौराहों पर तैनात दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल के जवानों ने धारा 144 का सख्ती से पालन कराने के लिए सक्रिय होकर काम कर रहे थे.

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सदर सीओ रामनरेश सोनी शहर के सभी चौक-चौराहों का भ्रमण किया और लोगों को घर से बाहर नही निकलने की अपील की. लोगों को यह बताया गया कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उपायुक्त डॉ अग्रहरि ने कहा कि पलामू में प्रतिदिन श्रमिकों, विद्यार्थियों का आगमन हो रहा है. देश के विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिक एवं विद्यार्थियों को सरकार झारखंड में ला रही है.

उन्होंने कहा कि डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के प्रवासी श्रमिकों का आवागमन हो रहा है. कोरोना के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 17 मई तक शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक निषेधाज्ञा लागू किया गया है. उपायुक्त ने पलामूवासियों से लॉकडाउन व धारा 144 का अनुपालन करने की अपील की है.

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