झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित पलामू जिला में खनन पदाधिकारी ने अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने 8 क्रशर को सील कर दिया है. 5,300 सीएफटी बोल्डर, 22,500 सीएफटी स्टोन एवं 1300 सीएफटी डस्ट को जब्त कर लिया है और 8 क्रशर संचालकों पर पांकी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. ये सभी क्रशर पांकी थाना क्षेत्र के अलग-अलग हिस्से में अवैध रूप से संचालित किये जा रहे थे.
ऐसे हुई कार्रवाई
जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार को सूचना मिली थी कि पांकी थाना क्षेत्र में अवैध क्रशर का संचालन किया जा रहा है. सूचना के आधार पर उन्होंने त्वरित कार्रवाई की. पुलिस अवर निरीक्षक गौतम कुमार एवं पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थालों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आठ क्रशर लाइसेंस के बिना ही संचालित की जा रही है. प्लांट में अवैध तरीके से बोल्डर, स्टोन का भंडारण भी किया जा रहा था. इसके बाद उन्होंने अविलंब कार्रवाई की एवं सभी 8 क्रशर को सील कर दिया. क्रशर प्लांट्स में रखे 5,300 सीएफटी बोल्डर, 22 हजार 500 सीएफटी स्टोन एवं 13 सौ डस्ट को जब्त कर लिया.
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आठ क्रशर संचालकों पर दर्ज करवायी प्राथमिकी
अवैध रूप से क्रशर प्लांट्स का संचालन करने वाले 8 क्रशर संचालकों पर जिला खनन पदाधिकारी ने पांकी थाना में प्राथमिकी दर्ज करवायी है. इनमें अजय विश्वकर्मा (पिता जगेश्वर विश्वकर्मा, ग्राम चापीखुर्द, पार्टनर मिथिलेश साव, पिता गणेश साव, ग्राम फलवरीया), अनुज सिंह (बनखेता थाना पांकी), विष्णुदेव यादव (ग्राम रंगाई पांकी), अजय यादव (पिता सरवन यादव, खपरमांडा, पार्टनर रामचंद्र साहू नावागढ़), शंकर यादव (पिता राजकेश्वर यादव, ग्राम गरीहार), अजय यादव (गरीहारा, पांकी), सोनू गुप्ता (पिता रामातार गुप्ता, ग्राम नुरू, थाना पांकी), संजय साव (पिता गोदावरी साव, ग्राम नुरू, पांकी) शामिल हैं.
आमजनों से कर्तव्य निभाने की अपील
जिला खनन पदाधिकारी ने आमजनों से अपील की है कि अगर जिले में कहीं भी अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन की जानकारी उन्हें मिलती है, तो इसकी सूचना विभाग को दें. दोषी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जायेगी.
पलामू से सैकत चटर्जी की रिपोर्ट