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17 होटल, लॉज व मैरेज हॉल का रजिस्ट्रेशन फेल

पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के शहरी क्षेत्र में बगैर रजिस्ट्रेशन के कई होटल, लॉज, मैरेज हॉल संचालित हो रहा है.

By Prabhat Khabar News Desk | May 22, 2024 4:18 PM

निगम प्रशासन लगायेगा जुर्माना

फ्लायर…प्रावधान के मुताबिक प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रेशन का रेन्युअल प्रत्येक वर्ष कराना अनिवार्य है

प्रतिनिधि, मेदिनीनगर

पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के शहरी क्षेत्र में बगैर रजिस्ट्रेशन के कई होटल, लॉज, मैरेज हॉल संचालित हो रहा है. शहरी क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, लॉज, मैरेज हॉल के संचालन के लिए स्थानीय नगर निकाय में रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है.राज्य सरकार ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम के तहत निबंधन कराने का प्रावधान किया है. इस अधिनियम का अनुपालन करते हुए शहर के 71 होटल, लॉज, मैरेज हॉल,रेस्टोरेंट का निबंधन नगर निगम कार्यालय में कराया गया था. जानकारी के मुताबिक शहर के 17 होटल, लॉज, मैरेज हॉल का रजिस्ट्रेशन फेल हो गया है.इसके संचालकों ने अपने प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन रेन्युअल कराने के प्रति दिलचस्पी नहीं दिखायी. प्रावधान के मुताबिक प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रेशन का रेन्युअल प्रत्येक वर्ष कराना अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व आवेदन के साथ शुल्क जमा करने का प्रावधान है.प्रतिष्ठान का निबंधन फेल होने की स्थिति में एक्ट के मुताबिक तिमाही जुर्माना लगेगा.नगर निगम के नगर आयुक्त मो जावेद हुसैन के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन के प्रतिष्ठान का संचालन करना गैर कानूनी है. ऐसा करनेवाले प्रतिष्ठान के संचालक के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम के सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जायेगी. प्रतिष्ठान के संचालक से रजिस्ट्रेशन रेन्युअल शुल्क के साथ जुर्माना की राशि भी वसूल किया जायेगा.

शहर के किन प्रतिष्ठानों का है रजिस्ट्रेशन फेल

नगर निगम प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक 17 प्रतिष्ठानों के निबंधन का रेन्युअल अब तक नहीं कराया गया है.निबंधन शुल्क एवं जुर्माना राशि प्रतिष्ठान के कैटेगरी के अनुरूप लगाया जाता है.रिपोर्ट के मुताबिक जेलहाता स्थित आरडी रमाडा होटल का रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2022 से समाप्त हो गया है.इस प्रतिष्ठान के संचालक से शुल्क एवं जुर्माना सहित 63 हजार रुपए वसूल किया जायेगा.इसी तरह होटल निर्वाणा का रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2023 से फेल है. रेन्युअल शुल्क एवं जुर्माना राशि 30 हजार रुपए लगाया गया है.बैरिया स्थित होटल ब्लू बर्डस का रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2023 से ही फेल है. इस प्रतिष्ठान पर निबंधन रेन्युअल शुल्क व जुर्माना सहित 40 हजार वसूल किया जायेगा.इसके अलावा त्रिपाठी इंटरनेशनल होटल, मयूरा रेस्ट हाउस, नागलोक उत्सव विवाह भवन, स्टीगन हासपीटी विवाह भवन, अग्रसेन भवन, वैष्णवी इनन, होटल वैष्णवी, राजमहल विवाह भवन, बंधन मैरेज हॉल, ग्लैक्सी होटल, बैजनाथ सिंह सेवा आश्रम, होटल महारानी,शांति पैलेस एवं होटल डायमंड का रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2024 से फेल हो गया है.निगम प्रशासन ने इन प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन का रेन्युअल कराने का निर्देश संचालक को दिया है,अन्यथा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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