17 होटल, लॉज व मैरेज हॉल का रजिस्ट्रेशन फेल
पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर के शहरी क्षेत्र में बगैर रजिस्ट्रेशन के कई होटल, लॉज, मैरेज हॉल संचालित हो रहा है.
निगम प्रशासन लगायेगा जुर्माना
फ्लायर…प्रावधान के मुताबिक प्रतिष्ठान के रजिस्ट्रेशन का रेन्युअल प्रत्येक वर्ष कराना अनिवार्य हैप्रतिनिधि, मेदिनीनगर
शहर के किन प्रतिष्ठानों का है रजिस्ट्रेशन फेल
नगर निगम प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक 17 प्रतिष्ठानों के निबंधन का रेन्युअल अब तक नहीं कराया गया है.निबंधन शुल्क एवं जुर्माना राशि प्रतिष्ठान के कैटेगरी के अनुरूप लगाया जाता है.रिपोर्ट के मुताबिक जेलहाता स्थित आरडी रमाडा होटल का रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2022 से समाप्त हो गया है.इस प्रतिष्ठान के संचालक से शुल्क एवं जुर्माना सहित 63 हजार रुपए वसूल किया जायेगा.इसी तरह होटल निर्वाणा का रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2023 से फेल है. रेन्युअल शुल्क एवं जुर्माना राशि 30 हजार रुपए लगाया गया है.बैरिया स्थित होटल ब्लू बर्डस का रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2023 से ही फेल है. इस प्रतिष्ठान पर निबंधन रेन्युअल शुल्क व जुर्माना सहित 40 हजार वसूल किया जायेगा.इसके अलावा त्रिपाठी इंटरनेशनल होटल, मयूरा रेस्ट हाउस, नागलोक उत्सव विवाह भवन, स्टीगन हासपीटी विवाह भवन, अग्रसेन भवन, वैष्णवी इनन, होटल वैष्णवी, राजमहल विवाह भवन, बंधन मैरेज हॉल, ग्लैक्सी होटल, बैजनाथ सिंह सेवा आश्रम, होटल महारानी,शांति पैलेस एवं होटल डायमंड का रजिस्ट्रेशन अप्रैल 2024 से फेल हो गया है.निगम प्रशासन ने इन प्रतिष्ठानों के रजिस्ट्रेशन का रेन्युअल कराने का निर्देश संचालक को दिया है,अन्यथा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है