हत्या मामले में दो को सश्रम आजीवन कारावास
10-10 हजार का अर्थदंड भी, अर्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास
मेदिनीनगर. जिला जज (तृतीय) शंकर कुमार महाराज की अदालत ने हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए दो लोगों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही आरोपियों पर 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को अतिरिक्त छह माह कारावास की सजा भुगतनी होगी. जिन्हें सजा सुनायी गयी है, उनमें सतबरवा थाना क्षेत्र के दुलसुलमा गांव के राधेश्याम सिंह उर्फ राधे सिंह व हरिकेश सिंह का नाम शामिल है. दोनों पर सतबरवा थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था. इस मामले के एक आरोपी की मौत मुकदमा के दौरान हो गयी थी.
अधिवक्ता के घर चोरी मामले में एक हिरासत में : मेदिनीनगर.
शहर थाना क्षेत्र के आबादगंज में रहने वाले ऋषि कुमार को पुलिस ने चोरी के आरोप में हिरासत में लिया है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है. जानकारी के अनुसार ऋषि कुमार ने पुलिस को बताया है कि उसने चोरों को इधर से गुजरते हुए देखा था. मालूम हो कि आबादगंज में शुक्रवार की रात अधिवक्ता अश्विनी कुमार तिवारी के यहां चोरी हुई थी. जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने ऋषि कुमार को हिरासत में लिया. हिरासत में लेने से पूर्व उसे धारा 41 के तहत नोटिस दी गयी थी. पूर्व वार्ड कमिश्नर मनोज सिंह ने बताया कि सीसीटीवी में ऋषि कुमार चोरी के दिन रात 1:30 बजे इशारा करते हुए दिखा है. रविवार की रात तीन बजे भी वह सीसीटीवी में घूमते हुए नजर आ रहा है. जिसके बाद शक के आधार पर पुलिस को सूचना दी गयी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है