दो दर्जन से अधिक वाहन जब्त, 43 के खिलाफ नोटिस जारी

मेदिनीनगर : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर घोषित लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है. अनावश्क रूप से जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में वाहन का परिचालन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. बिना काम के वाहनों […]

By Prabhat Khabar News Desk | April 2, 2020 11:54 PM

मेदिनीनगर : कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर घोषित लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया है. अनावश्क रूप से जिले के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में वाहन का परिचालन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. बिना काम के वाहनों का परिचालन करने वालों के खिलाफ पलामू जिला प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बुधवार को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से वाहन का परिचालन करने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखायी. इस दौरान 25 वाहनों को जब्त किया गया. जबकि 43 वाहन मालिकों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है. लॉक डाउन क्रियान्वयन कोषांग के वरीय पदाधिकारी अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार प्रसाद ने बताया कि लॉक डाउन का पालन कराने के लिए जिले के सभी प्रखंडों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है.

उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि अनावश्यक रूप से वाहन का परिचालन कर लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये. इसी क्रम में 25 वाहन को जब्त किया गया. वहीं धारा 188 के तहत 43 लोगों को नोटिस निर्गत किया गया है. मेदिनीनगर सदर अनुमंडल क्षेत्र में 13 वाहन जब्त एवं 31 लोगों को नोटिस दिया गया. हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में 12 वाहनों को जब्त किया गया और12 लोगों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया.अपर समाहर्ता श्री प्रसाद ने बताया कि जिन लोगों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है उन्हें 24 घंटे के अंदर लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया. यदि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्रवाई की जायेगी.

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