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Jharkhand News: अब सर्किल रेट के हिसाब से देना होगा प्रोपर्टी टैक्स, नयी खेल नीति को मंजूरी

Jharkhand News: अब तक राज्य में सड़कों को आधार मान कर प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित होता था. नगर निकायों द्वारा मुख्य सड़क और अन्य सड़क के पास स्थित संपत्ति की दर निर्धारित कर टैक्स वसूली जाती थी. अब आवासीय और गैर आवासीय निर्माण के लिए सर्किल रेट के आधार पर अलग-अलग दर तय की जायेगी.

Jharkhand News, Ranchi: कैबिनेट ने झारखंड नगर पालिका संशोधन विधेयक 2022 को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इसके मुताबिक राज्य के शहरों में जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित जमीन के सर्किल रेट के आधार पर संपत्ति कर (प्रोपर्टी टैक्स) देय होगा. प्रावधान के मुताबिक, आवासीय निर्माण के लिए सर्किल रेट का 0.075% प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में देय होगा. वहीं, गैर आवासीय या व्यावसायिक प्रॉपर्टी के लिए 0.15 % की दर से टैक्स लगेगा.

यानी, एक हजार रुपये प्रति वर्गफीट के सर्किल रेटवाले क्षेत्र में एक हजार वर्गफीट पर निर्माण का सर्किल रेट 10 लाख रुपये हुआ. 10 लाख रुपये का 0.075 % यानी 750 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में देय होगा. जबकि, इसी जगह पर गैर आवासीय या व्यावसायिक इस्तेमाल की जा रही संपत्ति के लिए 0.15% यानी 1500 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा. कैबिनेट ने हर दो वर्ष में प्रॉपटी टैक्स की दर में वृद्धि की अनुमति दी. अब तक हर पांच वर्ष में टैक्स में वृद्धि का प्रावधान था.

अब तक राज्य में सड़कों को आधार मान कर प्रॉपर्टी टैक्स निर्धारित होता था. नगर निकायों द्वारा मुख्य सड़क और अन्य सड़क के पास स्थित संपत्ति की दर निर्धारित कर टैक्स वसूली जाती थी. इसके तहत कच्चे और पक्के निर्माण के लिए एक ही दर निर्धारित होती थी. झुग्गी-झोपड़ी और पक्का मकान, दोनों के लिए टैक्स की दर बराबर रखी गयी थी. अब आवासीय और गैर आवासीय निर्माण के लिए सर्किल रेट के आधार पर अलग-अलग दर तय की जायेगी.

जानकार बताते हैं कि वर्तमान नियम की तुलना में नये प्रावधान से प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी. मुख्य सड़क पर स्थित स्लम एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स वर्तमान की तुलना में कम हो जायेगा. हालांकि, मुख्य सड़क को छोड़ कर अन्य सड़कों पर किये गये बड़े निर्माण पर टैक्स की दर वर्तमान से थोड़ी ज्यादा निर्धारित हो सकती है. लेकिन, वह भी बहुत ज्यादा नहीं होगी.

डेढ़ दर्जन प्रस्ताव स्वीकृत

कैबिनेट की बैठक में लगभग डेढ़ दर्जन प्रस्ताव स्वीकृति किये गये. मौके पर राज्य में नयी खेल नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. मंत्रिपरिषद ने राज्य के प्लस टू विद्यालय के शिक्षकों को 24 साल की सेवा पूरी करने पर प्रवरण वेतनमान देने पर सहमति दी. अन्य प्रस्तावों में अंतर विभागीय भूमि हस्तांतरण व घटनोत्तर स्वीकृति से संबंधित मामले शामिल थे. हालांकि, पंचायत चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू रहने के कारण कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रस्तावों को सार्वजनिक नहीं किया गया.

नयी खेल नीति को मंजूरी, खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी

कैबिनेट ने नयी खेल नीति को मंजूरी दी. इसके तहत झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देगी. वहीं, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के लिए खिलाड़ियों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. खिलाड़ियों के लिए नौकरी से लेकर पेंशन तक की व्यवस्था की गयी है.

नीति में मान्य खेलों मुख्य रूप से ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम एवं एशियन गेम में सम्मिलित खेल के उदीयमान खिलाड़ी अथवा राज्य में पदक एवं राष्ट्रीय भागीदारी करनेवाले खिलाड़ी को खेल छात्रवृत्ति दी जायेगी. इसमें सीनियर खिलाड़ी को छह हजार रुपये, जूनियर खिलाड़ी को 3500 रुपये और सब जूनियर खिलाड़ी को 2500 रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे. तीन वर्षों तक यह छात्रवृत्ति दी जायेगी.

खिलाड़ियों को मासिक पेंशन की मंजूरी

खेल नीति के तहत राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करनेवाले खिलाड़ियों को भी खेल सामग्री के खरीद के लिए दो से लेकर पांच हजार रुपये तक दिये जायेंगे. राज्य के अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य, ध्यानचंद अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी,ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम के पदक विजेता को आजीवन 10 हजार रुपये मासिक पेंशन एवं उनकी मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित को पांच हजार रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी.

  • प्लस टू शिक्षकों को 24 साल की सेवा पर प्रवरण वेतनमान देने पर सहमति

  • आचार संहिता लागू रहने के कारण कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों को सार्वजनिक नहीं किया गया

  • आवासीय के लिए सर्किल रेट का 0.075% और व्यावसायिक के लिए 0.15% लगेगा प्रोपर्टी टैक्स

  • अब तक हर पांच वर्ष में प्रोपर्टी टैक्स में वृद्धि का था प्रावधान आवासीय व गैर आवासीय निर्माण के लिए अलग-अलग दर

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Posted by: Pritish Sahay

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