हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद

रामगढ़ : व्यवहार न्यायालय रामगढ़ में एडीजे-द्वतीय के कोर्ट ने लालदेव मुंडा की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राजू भुइयां को दोषी करार दिया था. बुधवार को सजा सुनते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगया गया है़ जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 25, 2018 12:58 AM

रामगढ़ : व्यवहार न्यायालय रामगढ़ में एडीजे-द्वतीय के कोर्ट ने लालदेव मुंडा की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राजू भुइयां को दोषी करार दिया था. बुधवार को सजा सुनते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना लगया गया है़ जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की साधारण कारावास की सजा सुनायी है.

आरोपी को सजा सुनाये जाने से पूर्व कोर्ट ने जांच अधिकारी रमेश मुंडा के इकट्ठा किये साक्ष्य सहित मृतक की पत्नी रेणु देवी और बेटी पूजा कुमारी की गवाह और लोक अभियोजक आरबी रॉय के दलीलों को सुना और उसके बाद सजा सुनायी. घटना 29 सितंबर 2012 की है. इस मामले में ग्राम देवरिया निवासी रेणु देवी ने पतरातू भदानीनगर थाना में लिखित शिकायतकी थी.

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