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झारखंड में किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में अदालत ने दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया

रामगढ़ (झारखंड) : झारखंड के रामगढ़ जिले की एक अदालत ने दो साल पहले हैदराबाद ले जाकर 15 साल की किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है. अतिरिक्त लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने कहा कि शुक्रवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बबीता प्रसाद ने सूरज बरला (23) और […]

रामगढ़ (झारखंड) : झारखंड के रामगढ़ जिले की एक अदालत ने दो साल पहले हैदराबाद ले जाकर 15 साल की किशोरी के साथ बलात्कार करने के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है. अतिरिक्त लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने कहा कि शुक्रवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बबीता प्रसाद ने सूरज बरला (23) और राजेश मुंडा (25) को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया.

उन्होंने कहा कि अदालत सोमवार 13 मई को सजा सुनायेगी. चार अगस्त, 2017 को जिले के मांडू पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मुख्य आरोपी बरला और उसका रिश्तेदार मुंडा अगस्त 2017 में नाबालिग को यात्रा के बहाने हैदराबाद ले गये.

शुक्ला ने कहा कि वहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया और उससे 65,000 रुपये की ठगी की गयी. दोनों को रांची में गिरफ्तार किया गया जब वे हैदराबाद से लौट रहे थे.

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