संपत्ति के मालिक से अनुमति लेकर लगा सकते हैं झंडा-बैनर

1आर-डी-बैठक में उपायुक्त, डीडीसी व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि.उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठकरामगढ़. उपायुक्त अबु इमरान ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. मौके पर डीडीसी राजेश्वरी बी, एसी दिगेश्वर तिवारी, एसडीओ केके राजहंस, जिला सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अजितेश कुमार उपस्थित थे. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 2, 2014 11:04 PM

1आर-डी-बैठक में उपायुक्त, डीडीसी व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि.उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठकरामगढ़. उपायुक्त अबु इमरान ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. मौके पर डीडीसी राजेश्वरी बी, एसी दिगेश्वर तिवारी, एसडीओ केके राजहंस, जिला सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अजितेश कुमार उपस्थित थे. उपायुक्त ने झारखंड संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2014 के संबंध में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी. बताया कि इस अधिनियम में सरकार द्वारा संशोधन किया गया है. जिसके तहत अब राजनैतिक दल या उम्मीदवार किसी भी संपत्ति के मालिक या उपयोग करनेवाले से लिखित अनुमति के बाद झंडा-बैनर लगा सकते हैं. सार्वजनिक रूप से प्रयोग होनेवाली संपत्ति पर झंडा-बैनर लगाने की अनुमति नहीं है. मौके पर आजसू के राजीव जायसवाल, मनोज कुमार महतो, भाजपा के रवींद्र शर्मा, माले के सरयू बेदिया व देवकी नंदन बेदिया, राकांपा के उमेश कुशवाहा, भाकपा के डॉ बीएन ओहदार समेत कई अन्य दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे.

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