जिला निर्वाची पदाधिकारी ने जारी किये आदेश रामगढ़. चुनाव में धनबल व बाहुबल पर रोक लगाने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग के आदेश पर उपायुक्त ने कई दिशा निर्देश जारी किये हैं. चुनाव से पूर्व छह, सात व आठ दिसंबर को 24 घंटे सतत निगरानी के आदेश जारी किये गये हैं. कहा गया कि सतत निगरानी नहीं रखने से सांप्रदायिक व जातिगत उन्माद फैलाया जा सकता है. धार्मिक स्थल के निकट शराब, हडि़या, मांस आदि की बिक्री पर रोक लगायी गयी है. चुनाव के अवर पर जातिगत व एक समुदाय के विभिन्न जाति के लोगों के आपसी विवाद पर भी ध्यान देना होगा. उपायुक्त ने आदेश जारी किया है कि एसपी अपने स्तर पर जिले में पर्याप्त सेंट्रल फोर्स को आयोग के निर्देशानुसार फ्लैग मार्च करायेंगे. शाम छह बजे से सुबह पांच बजे तक प्रतिदिन बीडीओ, सीओ उस क्षेत्र के उड़नदस्ता दल तथा थाना प्रभारी प्रखंड मुख्यालय में कैंप करेंगे. अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारी अनुमंडल में कैंप करेंगे.
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चुनाव से पूर्व होगी विशेष निगरानी
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Prabhat Khabar Digital Desk
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