गणपति पैलेस होटल के संचालक को नोटिस

रामगढ़. वाणिज्य कर विभाग ने रांची रोड स्थित गणपति पैलेस होटल के संचालक को नोटिस जारी किया है. जारी नोटिस में विभाग ने लिखा है कि झारखंड होटल व विलासिता अधिनियम के तहत होटल गणपति पैलेस का निबंधन नहीं किया गया है. व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल किये जा रहे होटल के रिहायशी कमरों का किराया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 6, 2015 7:02 PM

रामगढ़. वाणिज्य कर विभाग ने रांची रोड स्थित गणपति पैलेस होटल के संचालक को नोटिस जारी किया है. जारी नोटिस में विभाग ने लिखा है कि झारखंड होटल व विलासिता अधिनियम के तहत होटल गणपति पैलेस का निबंधन नहीं किया गया है. व्यवसायिक रूप से इस्तेमाल किये जा रहे होटल के रिहायशी कमरों का किराया निबंधन सीमा से अधिक है. झारखंड होटल व विलासिता अधिनियम के तहत बिना निबंधन के होटल का संचालन करना गैर कानूनी है. होटल संचालक आठ जनवरी 2015 तक वाणिज्य कर कार्यालय में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें. नहीं तो विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी. विद्युत विभाग ने रिपोर्ट जमा कीजांच के बाद विद्युत विभाग ने होटल गणपति पैलेस के संबंध मे जांच रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दिया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि होटल गणपति पैलेस में पांच केवीए का लोग स्वीकृत है. जबकि होटल संचालक द्वारा होटल में 11 केवीए विद्युत का उपायेग किया जा रहा है.

Next Article

Exit mobile version