वन अधिकार को लेकर ग्राम सभा24बीएचयू-3-ग्राम सभा में सीओ व अन्य.पतरातू. वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत भूमिहीन ग्रामीणों (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) को भूमि का पट्टा देने के लिए शुक्रवार को कोतो में ग्राम सभा हुई. इसमें सीओ रितेश जायसवाल ने बताया कि पट्टा वैसे लोगों को दिया जाता है, जो तीन पीढ़ी (75 साल) से वन भूमि पर जोत-आबाद करते आ रहे हैं. ग्राम सभा में किशुन महली, धर्मा महली, कोहला भुइयां, गोविंद तुरी, रामप्रसाद तुरी, जतरू उरांव, बानापुरी, मानकी उरांव व लालगीर तुरी के आवेदन स्वीकार किये गये. बताया गया कि इनके आवेदन के आधार पर भूमि का सत्यापन किया जायेगा. यदि इनके पास अर्हता है, तो इन्हें पट्टा दिलाने के लिए अधिनियम के तहत अनुशंसा की जायेगी. ग्राम सभा में फॉरेस्टर राजेश कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सुभाषचंद्र मेहता, फॉरेस्टर संजय कुमार, सीआइ शिबू उरांव, दशरथ प्रसाद, रामचंद्र रविदास, मुखिया सीताराम महतो आदि उपस्थित थे.
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वन अधिकार को लेकर आवेदन दिये
वन अधिकार को लेकर ग्राम सभा24बीएचयू-3-ग्राम सभा में सीओ व अन्य.पतरातू. वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत भूमिहीन ग्रामीणों (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) को भूमि का पट्टा देने के लिए शुक्रवार को कोतो में ग्राम सभा हुई. इसमें सीओ रितेश जायसवाल ने बताया कि पट्टा वैसे लोगों को दिया जाता है, जो तीन पीढ़ी (75 […]
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