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बाल संरक्षण योजना के उद्देश्य की जानकारी

समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत कार्यशाला फोटो फाइल 2पीटीआर-डी में कार्यशाला में उपस्थित जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी व अन्यपतरातू.प्रखंड स्थित वर्किंग हॉल में समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी शांति बागे, संरक्षक पदाधिकारी दुखहरण महतो, पदाधिकारी रंजीत कुमार, बीडीओ कुमार अभिनव स्वरूप, प्रमुख […]

समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत कार्यशाला फोटो फाइल 2पीटीआर-डी में कार्यशाला में उपस्थित जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी व अन्यपतरातू.प्रखंड स्थित वर्किंग हॉल में समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी शांति बागे, संरक्षक पदाधिकारी दुखहरण महतो, पदाधिकारी रंजीत कुमार, बीडीओ कुमार अभिनव स्वरूप, प्रमुख फोचवा देवी, सीडीपीओ चंदा रानी, जीपीएस देवेंद्र नाथ पांडेय, दिलीप कुमार व अनिल कुमार मेहता उपस्थित थे. कार्यक्रम में जिला बाल संरक्षण इकाई, रामगढ़ द्वारा सेविका, सहायिका व जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया. इसमें बाल संरक्षण योजना के उद्देश्य की जानकारी दी गयी. किशोर अधिनियम 2000 अंतर्गत आनेवाले प्रावधानों के संबंध में बताया गया. जानकारी दी गयी कि प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति व ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया जाना है. इसमें शामिल होने वाले सदस्यों व उनके उत्तरदायित्व की जानकारी दी गयी. बताया गया कि प्रखंड स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष प्रमुख, पदेन सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी, संयोजक सीडीपीओ, सदस्य श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, मुखिया, थाना प्रभारी समेत स्वयंसेवी संस्था के दो प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग के एक प्रतिनिधि व किशोर-किशोरी के एक-एक सदस्य होंगे. ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति के दो अध्यक्ष को ब्लॉक में सदस्य के रूप में रखा जायेगा.

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