ले सकते हैं क्षतिपूर्ति का लाभ

विद्युत नियामक आयोग के उपभोक्ता शिविर में बोले अध्यक्ष झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को कई जानकारी दी़ बताया गया कि बिजली की जो भी समस्याएं हैं , उनके निराकरण की अवधि भी निर्धारित है़ समय सीमा के अंदर उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान नहीं होने पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 11, 2016 6:52 AM
विद्युत नियामक आयोग के उपभोक्ता शिविर में बोले अध्यक्ष
झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन कर लोगों को कई जानकारी दी़ बताया गया कि बिजली की जो भी समस्याएं हैं , उनके निराकरण की अवधि भी निर्धारित है़ समय सीमा के अंदर उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान नहीं होने पर क्षतिपूर्ति राशि भी मिलती है़
रामगढ़ : होटल ट्रीट रेजीडेंसी के सभागार में गुरुवार को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के तत्वावधान में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया़ आयोग के अध्यक्ष श्री तिवारी ने कहा कि नियामक आयोग ने विद्युत से संबंधित सभी सेवा व समस्याओं के निराकरण के लिए प्रावधान तय किया गया है़
इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए. आयोग ने उपभोक्ताओं के अधिकार व कर्तव्य के साथ समाधान के लिए समय सीमा का निर्धारण तय किया गया है़ इस समय सीमा के अंदर अगर आपकी बिजली से संबंधित समस्या का समाधान नहीं होता है, तो क्षतिपूर्ति राशि देने का प्रावधान किया गया है़ उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बनाया गया है़ इसके लिए फोरम में आवश्यक कागजी कार्रवाई की जाती है़
लेकिन सभी मामलों में दोनों पक्षों की बातों के आधार पर त्वरित समाधान किया जाता है़ उन्होंने कहा कि फोरम में समस्याओं की सुनवाई जिला जज करते हैं. इसका आदेश न्यायालय की तरह होता है़ सचिव एके मेहता, सदस्य आरएन सिंह ने भी लोगों को नियामक के संबंध में जानकारी दी़
कई उपभोक्ताओं ने अपनी-अपनी समस्याअों को रखा़ मौके पर मुख्य रूप से न्यायाधीश सह जेएसइआरसी के अध्यक्ष एनएन तिवारी, सचिव एके मेहता व आयोग के सदस्य आरएन सिंह, कार्यपालक दंडाधिकारी महावीर सिंह, जीएम रमेश ठाकुर, संजय कुमार, मृणाल गौतम, एमआरटी कौशिक, एचपी शर्मा, चेंबर अध्यक्ष मनजी सिंह, संजीत सिंह उर्फ छोटू सिंह, सीपी संतन, गोविंद मेवाड़, संजीव चड्डा, अनुप कुमार उर्फ बाबू साहेब, देवकुमार सिंह, सदानंद प्रसाद, रंजीत पंडा, विजय मेवाड़, प्रदीप अग्रवाल, बैजनाथ महतो, रवि झा, सरफराज, नवीन कुमार, रौशन सुल्तानिया, राकेश शर्मा, विक्की कुमार आदि मौजूद थे़
समय सीमा के साथ क्षतिपूर्ति राशि का है प्रावधान
विद्युत अधिनियम के प्रावधान के तहत समय सीमा के साथ क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण किया गया है़ इसमें नये विद्युत कनेक्शन के लिए 30 दिन तय है़ इसमें एलटी के 50 रुपये, 11 हजार वोल्ट के लिए 100 रुपये, 11 हजार वोल्ट के लिए 200 रुपये व हाइटेंशन सेवा के लिए 500 सौ रुपये क्षतिपूर्ति का प्रावधान है़

Next Article

Exit mobile version