पत्नी की हत्या में अभियुक्त करार

रामगढ़ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रजनीकांत पाठक के न्यायालय में गोला क्षेत्र के अभियुक्त मंटू महतो को धारा 302 के तहत दोषी पाया गया है. केस नंबर एसटी 1614 में चल रहे न्यायिक प्रक्रिया के तहत मंटू महतो को अपनी पत्नी रिंकी देवी की हत्या का अभियुक्त करार दिया गया है. न्यायाधीश द्वारा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 1, 2016 7:40 AM
रामगढ़ : जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय रजनीकांत पाठक के न्यायालय में गोला क्षेत्र के अभियुक्त मंटू महतो को धारा 302 के तहत दोषी पाया गया है. केस नंबर एसटी 1614 में चल रहे न्यायिक प्रक्रिया के तहत मंटू महतो को अपनी पत्नी रिंकी देवी की हत्या का अभियुक्त करार दिया गया है.
न्यायाधीश द्वारा इस संबंध में पांच जुलाई को सजा सुनायी जायेगी. मामले की पैरवी सरकार की ओर से पीपी आरबी राय द्वारा किया जा रहा था. मंटू महतो ने अपनी पत्नी को ससुराल से धोखे से बुला कर रात में हत्या कर दी थी.

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