रामगढ़. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी चंदन कुमार के न्यायालय ने अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अपराधी प्रदीप पासवान (भुरकुंडा) व अपराधी दीपक धोबी उर्फ दीपक रजक (जयनगर, पतरातू) के विरुद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया है. दोनों अभियुक्तों को तीन माह अथवा आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने तक (जो भी पहले हो) रामगढ़ जिला क्षेत्राधिकार से निष्कासित (जिला बदर) किया गया है. अभियुक्तों को आदेश पारित होने के 24 घंटे में जिले की सीमा को छोड़ना होगा. अगले छह माह तक जिला की सीमा में बगैर लिखित पूर्वानुमति के प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. यदि इन अपराधियों के पास अनुज्ञप्ति लाइसेंस आधारित शस्त्र है, तो अविलंब उसे स्थानीय थाना में जमा कराना होगा. उस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र नहीं रखना होगा. उक्त सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. आदेश की अवमानना अथवा उल्लंघन दंडनीय होगा.
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