शहर के कई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन व बफर जोन घोषित
शहर के कई क्षेत्र कंटेनमेंट जोन व बफर जोन घोषित
रामगढ़ : कोविड 19 के तहत सदर अस्पताल रामगढ़ में सैंपल जांच कराने के बाद न्यू कॉलोनी बगीचा छावनी परिषद क्षेत्र वार्ड तीन में पॉजिटिव मरीज मिला है. इसके बाद उपायुक्त संदीप सिंह के निर्देश पर संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मान कर मरीज के मकान से सटे दो मकानों की परिधि को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित किया गया है. संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मान कर मरीज के मकान के आसपास के कुल 13 मकानों की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है.
रामगढ़ छावनी परिषद वार्ड दो के सतकौड़ी नगर गोलपार में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मान कर मरीज के मकान से सटे चार मकानों की परिधि को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित किया गया है. इस क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मान कर मरीज के मकान के आसपास के कुल नाै मकानों की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है.
इन दोनों क्षेत्रों के अलावा पारसोतिया अंतर्गत पानी टंकी रोड, बीएसएनएल टावर के समीप में पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मान कर मरीज के मकान से सटे 11 मकानों की परिधि को कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित किया गया है. संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मान कर मरीज के मकान के आसपास के कुल 10 मकानों की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है.
उक्त क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति एवं वाहन (जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति व वाहन को छोड़ कर) के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा. उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी.
Post by : Pritish Sahay