भुरकुंडा डबल मर्डर केस के आरोपी राजा चौधरी को उम्रकैद की सजा, 10 हजार जुर्माना
भुरकुंडा डबल मर्डर केस के आरोपी राजा चौधरी को उम्रकैद की सजा, 10 हजार जुर्माना
प्रतिनिधि, रामगढ़ भुरकुंडा डबल मर्डर केस मामले में रामगढ़ सिविल कोर्ट ने सजा की बिंदु पर फैसला सुनाया. इस मामले के आरोपी राजा चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. उसे 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया है. मिली जानकारी के अनुसार, भुरकुंडा ओपी के सेंट्रल सौंदा बी टाइप क्वार्टर में तीन वर्ष पहले सहारा के एजेंट कमलेश नारायण शर्मा और उनकी पत्नी चंचला देवी की हत्या के मामले में राजा चौधरी नामक अपराधी को अदालत ने दोषी बताया था. पतरातू (भुरकुंडा) थाना कांड 184/21 में यह फैसला सुनाया है.
अपराधियों ने घर में घुस कर की थी दंपती की हत्या : लोक अभियोजक परमानंद यादव ने बताया कि 16 अक्तूबर 2021 को भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के सेंट्रल सौंदा बी टाइप क्वार्टर में सहारा के एजेंट और कांग्रेस नेता कमलेश नारायण शर्मा और उनकी पत्नी चंचला देवी पर अपराधियों ने घर में घुस कर हमला किया था. इसमें कमलेश नारायण शर्मा की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी. उनकी पत्नी चंचला देवी ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था. इस मामले में कमलेश नारायण शर्मा के छोटे भाई जयेंद्र कुमार शर्मा के बयान पर प्राथमिक दर्ज की गयी थी. जांच के दौरान पुलिस ने चार अपराधियों को इस मामले में अभियुक्त बनाया. इसमें सयाल निवासी राजा चौधरी, विजय चौधरी, राहुल चौधरी और राम अचल शामिल थे. ट्रायल के दौरान राहुल चौधरी की मौत हो गयी. साक्ष्य के अभाव में विजय चौधरी और राम अचल को अदालत ने बरी कर दिया. आठ गवाह और पुलिस की जांच के आधार पर राजा चौधरी को दोषी करार दिया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है