रांची़ पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सोमवार को नाबालिग से दुष्कर्म मामले के दोषी मिथुन महतो को 10 साल की सजा सुनायी. साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मामले में अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किये गये थे. अभियुक्त मिथुन और नाबालिग पीड़िता दोनों एक ही मिठाई दुकान में काम करते थे. इसी दौरान दोनों में दोस्ती हुई. इसके बाद अभियुक्त ने नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाया. शादी का झांसा देकर हमेशा उसके साथ शारीरीक संबंध बनाता रहा. पीड़िता के परिजनों को इसकी जानकारी तब हुई, जब वह गर्भवती हो गयी. मामले को लेकर नगड़ी थाना में अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद 19 फरवरी 2023 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. उसी समय से वह जेल में बंद है. दुष्कर्म का आरोपी बरी : रांची. शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी दीपाटोली, पुंदाग निवासी परवेज अंसारी को न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. मामले में नौ गवाह पेश किये गये. युवती आरोपी की दूर की रिश्तेदार है. महिला थाना में युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मामला दर्ज कराया था.
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