दुष्कर्म के प्रयास के दोषी काे 10 साल की सजा
नाबालिग के साथ हुई थी जोर जबरदस्ती
रांची. पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के प्रयास मामले में दोषी करार अभियुक्त सुखैर उरांव उर्फ लंगड़ा को 10 साल की सजा सुनायी. साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. अदालत ने इस मामले में पिछले सप्ताह उसे दोषी करार दिया था. एयरपोर्ट रोड हिनू निवासी अभियुक्त पर नाबालिग के साथ जोर जबरदस्ती करने का आरोप था. इस घटना को लेकर पीड़िता की मां ने एयरपोर्ट थाना में अप्रैल 2022 में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले में अभियुक्त के खिलाफ 18 जुलाई 2022 को आरोप तय कर दिया गया था. अभियोजन की ओर से ठोस गवाही दर्ज करायी गयी थी. इसके आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनायी.
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